लखनऊ – राज्य सरकार यशभारती व पद्म सम्मान पाने वालों को अब 25 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी। पहले यह राशि 50 हजार रुपये महीना थी। सरकारी सेवकों, सरकार के पेंशनरों और आयकरदाताओं को इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में यशभारती व पद्म सम्मान पाने वालों को पेंशन देने के लिए बनी नियमावली में संशोधन कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
अखिलेश यादव सरकार में उत्तर प्रदेश के यशभारती एवं पद्म सम्मान से सम्मानित लोगों के लिए मासिक पेंशन नियमावली-2015 जारी की गई थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को इसमें बदलाव करते हुए उ.प्र. के यशभारती एवं पद्म सम्मान से सम्मानित महानुभावों के लिए मासिक पेंशन नियमावली-2018 जारी कर दी।
प्रमुख सचिव संस्कृति जितेन्द्र कुमार की ओर से जारी नियावली के अनुसार यशभारती एवं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे लोग पेंशन के पात्र माने जाएंगे जो सरकारी पेंशन न ले रहे हों, सरकारी सेवा में कार्यरत न हों या आयकरदाता न हों।
उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। पात्र लोगों को जीवन भर प्रतिमाह 25 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। पेंशनर को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जीवित होने का प्रमाणपत्र देना होगा। प्रमाणपत्र देने के बाद ही पेंशन जारी होगी। पेंशन की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रारूप पर निदेशक संस्कृति को आवेदन देना होगा।