जज के सामने गिड़गिड़ाया मुख्तार अंसारी, बोला- BJP रच रही मेरी हत्या की साजिश

वाराणसी। मऊ से बसपा विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ व मऊ कोर्ट में पेशी हुई। आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी ने बेगुनाही की दलीलें पेश कर उच्च स्तर की जांच की मांग उठाई तो मऊ कोर्ट से जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की।

आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में विधायक को सुबह पेश होना था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट में दोपहर 1.10 बजे वर्चुअल सुनवाई हुई। इस 15 मिनट की सुनवाई में आरोपित ने कहा कि मुझे साजिशन फंसाने के लिए तरवां थाना क्षेत्र में हुई हत्या के छह वर्ष बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। जज ने सुनवाई की अगली तिथि 24 मई तय की। इसके बाद आदेश दिया कि विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव बांदा जेल जाकर आरोपित का बयान दर्ज कर सकेंगे। मुख्तार अंसारी ने अपने बचाव में कहा कि मजदूर की हत्या के समय वह आगरा जेल में बंद था। 16 वर्ष से गाजीपुर गया ही नहीं। इस केस में गाजीपुर की पेशी को आधार बनाया गया है। भाजपा मेरी हत्या की साजिश रच रही है। मुख्तार ने अपनी जमानत की मांग उठाई, जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि प्रार्थनापत्र पड़ेगा तो विचार किया जाएगा। अधिवक्ता दारोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम ने भी मुख्तार के पक्ष में दलीलें पेश की। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र भी उपस्थित थे।

अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि पेशी की अगली तिथि अब 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है। असुविधाओं की शिकायत पर अदालत ने जेल मैनुअल के अनुसार बंदी को सुविधा मुहैया कराने का जेल अधीक्षक को आदेश दिया। उसने जेल मैनुअल 432 की अनदेखी किए जाने की बात रखते हुए अपने लिए सुविधाएं मांगी। जमानत की भी मांग उठाई, जिसपर विद्वान जज ने कहाकि प्रार्थनापत्र पड़ेगा तो विचार किया जाएगा।

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