यूपी में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं 59 मुकदमे
572 करोड़ की संपत्ति जब्त
लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी। एक वक्त वह भी था, जब इस बाहुबली का हर कानूनी दांव सटीक बैठता था। उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज होते थे लेकिन, कोर्ट में आरोप तय होने में वर्षों गुजर जाते थे। अब उसके सिर से राजनीति की छांव छटने और पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि इंटर स्टेट गैंग 191 के सरगना मुख्तार अंसारी को तीन माह में कोर्ट ने तीसरे मामले में सजा सुनाई है। इन दिनों मुख्तार को ईडी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आतंक का पर्याय रहे मुख्तार पर आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा और कसेगा।
एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय के अनुसार एक वर्ष में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध अलग-अलग कोर्ट में सात मुकदमों में आरोप तय कराए गए हैं। चार दशक से आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी को पहली बार हाई कोर्ट ने लखनऊ जेल में वर्ष 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर को सजा सुनाई थी। जिसके बाद सितंबर माह में ही मुख्तार को लखनऊ में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दूसरी बार सजा सुनाई गई। गाजीपुर में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के ही मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी को तीसरी बार सजा सुनाई गई है।
एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्तार के विरुद्ध बीस विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई जा रही है। उनकी मानीटरिंग सीधे डीजीपी मुख्यालय से हो रही है। इसका परिणाम है कि उसके विरुद्ध तीन माह में तीसरे मामले में सजा सुनिश्चित कराने में सफलता मिली है। अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति के तहत की जा रही कार्रवाई में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह की गैंगेस्टर एक्ट के तहत अब तक 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 282 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं और अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई हैं। गिरोह के 167 लाइसेंसी शस्त्र भी निरस्त कराए गए हैं।