पत्रकार हेमंत तिवारी ने ‘दिव्य संदेश’ की संपादिका के खिलाफ बोला ‘जाति सूचक’ शब्द,एफआईआर दर्ज

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पत्रकार हेमंत तिवारीके खिलाफ पत्रकार राजेन्द्र गौतम ने हजरतगंज थाना में दर्ज कराया एफआईआर

दिव्य संदेश के विशेष संवाददाता राजेन्द्र गौतम के बोल: पानी सिर से ऊपर चला गया तब कराना पड़ा एफआईआर

 संजय पुरबिया

लखनऊ। राजधानी से प्रकाशित दिव्य संदेश अखबार के विशेष संवाददाता राजेन्द्र गौतम ने तीन अगस्त को हजरतगंज थाना में  पत्रकार हेमंत तिवारी,पत्नी आभा तिवारी एवं पुत्र अंकुर तिवारी के खिलाफ जाति सूचक,गाली-गलौज करने और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। पत्रकार हेमंत तिवारी के खिलाफ हाल ही में दिव्य संदेश में एक खबर प्रकाशित की गयी थी,जिसे लेकर उन्होंने राजेन्द्र गौतम उनकी पत्नी,संपादिका श्रीमती रेखा गौतम,पुत्र निर्भय राज के खिलाफ पुलिस पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज कराया था। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मीडिया,शासन-प्रशासन में हड़कम्प मच गया है। देखना है आगे क्या होता है।


बता दें कि पत्रकार हेमंत तिवारी के खिलाफ दिव्य संदेश एवं वेबसाइट पर 16 जनवरी 2022 एवं 2,9 व 11 जुलाई के अंक में राजेन्द्र गौतम ने खबर  प्रकाशित की थी। इस पर नाराज हेमंत तिवारी ने अखबार की संपादिका श्रीमती रेखा गौतम,विशेष संवाददाता राजेन्द्र गौतम एवं खबर को पोस्ट करने वाले निर्भय राज के खिलाफ पुलिस पर दबाव डालकर मानसिक व जातीय उत्पीडऩ कराने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज करवा दिया। हजरतगंज थाने में राजेन्द्र गौतम द्वारा दर्ज एफआईआर की तहरीर में लिखा है कि मार्च 2021 में राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव में मेरे द्वार सहयोग ना करने पर हेमंत तिवारी ने अनुसूचित जाति का पत्रकार होने पर जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। बार-बार कहते थे कि एक अनुसूचित जाति का कैसे पत्रकार बन गया,कैसे ये अखबार का मालिक बन गया,इसकी पत्रकारिता भूला दूंगा,इसे जान से मार दूंगा…

यह आरोप भी लगाया कि हेमंत तिवारी समय-समय पर मेरे अखबार के खिलाफ फर्जी शिकायतें अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों द्वारा कराकर मानसिक एवं शारीरिक उत्पीडऩ करते रहे हैं। बीते कुछ माह में कई मौकों पर हेमंत तिवारी और उनकी पत्नी आभा तिवारी एवं पुत्र अंकुर तिवारी द्वारा मुझे व मेरे परिवार को जाति सूचक गाली देना,जान से मार देने की धमकी दिया जा रहा है। इनलोगों की धमकी से मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुये हजरतगंज थाना में धारा 504,506,3 (1) (ध),3 (2 )(वीए) एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज होते ही मीडिया और पुलिस-प्रशासन में हड़कम्प मच गया है।

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