ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखाने होंगे DL और RC,मोबाइल ऐप से ही होगा काम

केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे आम जनता को अपने वाहन में हमेशा गाड़ी के कागज साथ में नहीं रखने पड़ेंगे। इस नियम को केंद्र सरकार अगले दो दिन में जारी करने जारी करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत आपको इसकी ओरिजनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.इसके लिए आपको केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए डिजिलॉकर या फिर परिवहन मंत्रालय के एमपरिवहन प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल्स डालनी होंगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर मंच तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एमपरिवहन मोबाइल एप में किसी भी नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र या किसी अन्य तरह का प्रमाणपत्र निकालने की सुविधा है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत डिजिलॉकर या एमपरिवहन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मूल दस्तावेजों के समान मान लिया जाना चाहिए.

 

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