बच्चों के नाजुक कंधों से कम होगा स्कूल बैग का बोझ…

न्यूज डेस्क । स्कूली बच्चों के भारी भरकम बैग को लेकर एक लंबे समय से सवाल उठाया जाता रहा है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे छुटकारा पाने का मन बना लिया है।दरअसल केंद्र सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के बैग के वजन को लेकर एक नई गाइडलाइन तैयार की है। जिसमे पहली कक्षा से 10वीं तक के बच्चों के बैग के वजन को कम कर दिया गया हैं।

वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में नए नियमों को भेज दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

सभी कक्षा के छात्रों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन तैयार की है। कक्षा एक और दो के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवीं के छात्रों की करें तो स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो के बीच का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।

जो छात्र कक्षा छठी और सांतवीं में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैग का वजन 4 किलो निर्धारित किया गया है। वहीं कक्षा आठवीं और नवीं के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।  वहीं दसवीं के छात्रों के लिए पांच किल वजन निर्धारित किया गया है। अब देखना यह होगा कि स्कूल प्रशासन सरकार के इस आदेश का कितना पालन करते है।

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