डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन

प्रयागराज । यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी जिला न्यायालय में एमपी,एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को  समन जारी किया है.दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने 2014 में विश्विद्यालय के छात्रों के समर्थन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरोध में तोड़ फोड़ करने और वादी पर हमला करने का मामला दर्ज है. इस मामले में धारा 333,336, में 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. अदालत में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गुरुवार को फिर से समन जारी किया.

वहीं प्रयागराज में 2015 में हुए दोहरे हत्याकाड मामले में माफिया अतीक अहमद के करीबी अकबर व फरहान की जमानत याचिका खारिज हो गई है. वहीं प्रयागराज में 3 साल पहले 25 सितंबर 2015 को आबिद प्रधान की फार्चूनर से धूमनगंज थाना क्षेत्र के मारियाडीह जाते हुए आबिद की चचेरी बहन अलक्मा व ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी. इसकी रिपोर्ट आबिद ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ लिखाई थी. सभी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो गया था.

इसके अलावा अम्बेडकर नगर की विधायक अनिता कमल के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है. चुनाव आचार संहिता के मामले उन्हें दोषी पाया गया था. साथ ही रायबरेली के पूर्व विधयक सुरेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ भी गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है. ये सभी आदेश विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने दिए है.

गौरतबल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज में बनी जिला न्यायालय  एमपी,एमएलए कोर्ट में लगातार सांसद और विधायकों के मुकदमे की सुनवाई की जा रही है.

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